स्मार्ट कैलकुलेटर और टूल्स के लिए आपका केंद्र

EN HI TE

प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर (Property Tax Calculator)

अपनी संपत्ति के मूल्य के आधार पर देय प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का अनुमान लगाएं।

यह दर आपके नगर निगम (Municipal Corporation) द्वारा तय की जाती है।
देय प्रॉपर्टी टैक्स (Estimated Tax)

₹ 0

प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कैसे की जाती है?

प्रॉपर्टी टैक्स आमतौर पर संपत्ति के वार्षिक मूल्य या बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। भारत में अलग-अलग राज्यों और नगर निगमों के अपने नियम और दरें होती हैं।

वार्षिक टैक्स = प्रॉपर्टी का मूल्य × (टैक्स दर / 100)
ध्यान दें:
  • कुछ शहरों में टैक्स की गणना 'यूनिट एरिया वैल्यू' (Unit Area Value) सिस्टम के आधार पर की जाती है।
  • महिला मालिकों, वरिष्ठ नागरिकों या विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ नगर निगमों में टैक्स में छूट (Rebate) का प्रावधान होता है।
  • समय पर भुगतान (Advance Payment) करने पर कुछ प्रतिशत की छूट भी मिल सकती है।
जरूरी दस्तावेज

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है:

  • प्रॉपर्टी आईडी (Property ID)
  • पुराने टैक्स की रसीद
  • आधार कार्ड
  • सेल डीड (Sale Deed)