अपनी संपत्ति के मूल्य के आधार पर देय प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का अनुमान लगाएं।
प्रॉपर्टी टैक्स आमतौर पर संपत्ति के वार्षिक मूल्य या बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। भारत में अलग-अलग राज्यों और नगर निगमों के अपने नियम और दरें होती हैं।
वार्षिक टैक्स = प्रॉपर्टी का मूल्य × (टैक्स दर / 100)
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है: