प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर (Property Tax Calculator)
अपनी संपत्ति के मूल्य के आधार पर देय प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का अनुमान लगाएं।
देय प्रॉपर्टी टैक्स (Estimated Tax)
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प्रॉपर्टी टैक्स की गणना कैसे की जाती है?
प्रॉपर्टी टैक्स आमतौर पर संपत्ति के वार्षिक मूल्य या बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। भारत में अलग-अलग राज्यों और नगर निगमों के अपने नियम और दरें होती हैं।
वार्षिक टैक्स = प्रॉपर्टी का मूल्य × (टैक्स दर / 100)
ध्यान दें:
- कुछ शहरों में टैक्स की गणना 'यूनिट एरिया वैल्यू' (Unit Area Value) सिस्टम के आधार पर की जाती है।
- महिला मालिकों, वरिष्ठ नागरिकों या विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ नगर निगमों में टैक्स में छूट (Rebate) का प्रावधान होता है।
- समय पर भुगतान (Advance Payment) करने पर कुछ प्रतिशत की छूट भी मिल सकती है।
जरूरी दस्तावेज
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते समय आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है:
- प्रॉपर्टी आईडी (Property ID)
- पुराने टैक्स की रसीद
- आधार कार्ड
- सेल डीड (Sale Deed)